जिले में वर्ष 2024 के लिये राजस्व न्यायालयों में 47 अभिभाषक को नियुक्त किया गया शपथ आयुक्त

दौसा । जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने बताया कि राजस्थान राजस्व मण्डल शपथ आयक्तों की नियुक्ति नियम ,1970 के नियम-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुशरण में लीगल प्रेक्टिशनर्स को निम्न स्थानों पर सभी राजस्व न्यायालयों के लिए वर्ष 2024 जनवरी से दिसम्बर 2024 तक के लिए शपथ आयुक्त नियुक्त किये गये है। जो नियम 1970 …

Update: 2024-02-13 04:03 GMT

दौसा । जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने बताया कि राजस्थान राजस्व मण्डल शपथ आयक्तों की नियुक्ति नियम ,1970 के नियम-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुशरण में लीगल प्रेक्टिशनर्स को निम्न स्थानों पर सभी राजस्व न्यायालयों के लिए वर्ष 2024 जनवरी से दिसम्बर 2024 तक के लिए शपथ आयुक्त नियुक्त किये गये है। जो नियम 1970 के प्रावधानों तथा निर्देशों की शर्तो की पालना करेंगे।

उन्होंने बताया कि दौसा न्यायालय में सरफाज नवाज खान, बादल सिंह बैरवा, रामखिलाडी योगी, रूपनारायण मीना, पांचूराम मेहरा, आनन्द कुमार शर्मा, बच्चू लाल मीना, रूप नारायण मीना, विपिन कुमार बैरवा, राहूल जैन, विशाल खण्डेलवाल, ओमप्रकाश गुर्जर, धर्मसिंह गुर्जर,सतीश चन्द्र गुप्ता, यतेश उपाध्याय, अतुल कुमार नागर, निर्मल वर्मा, पवन कुमार शर्मा, आशीष शर्मा, संदीप कुमार खण्डेलवाल, गिर्राज प्रसाद लाभी, गुड्डू सिंह को दौसा राजस्व न्याायलय में शपथ आयुक्त नियुक्त किया गया हैं। इसी प्रकार महेन्द्र कुमा शर्मा को लालसोट राजस्व न्यायालय में एवं दीपाशा सक्सेना, श्याम सुन्दर शर्मा, मनोज मिश्रा, ओमप्रकाश सैनी, मुकेश चन्द शर्मा ,किशन सिंह गुर्जर, सिद्धार्थ बौद्ध को बांदीकुई राजस्व न्यायालय में शपथ आयुक्त नियुक्त किया गया हैं।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार महेश िंसंह, रामावतार सिंह, राजेन्द्र कुमार, अशोक कुमार सिंहल, योगेन्द्र कुमार, शिवकान्त शर्मा, अमृत लाल, धीरेन्द्र सिंह, रामनिवास जाटव, विशाल कुमार जाटव को राजस्व न्यायालय महवा के लिए शपथ आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार प्रदीप चौधरी, राहुल गुप्ता को मण्डावर के लिए तथा तेजपाल बैरवा, बनवारी लाल सैनी,रामकिशन शर्मा, महेन्द्र प्रसाद मीना, टेपसिंह राजपूत को सिकराय राजस्व न्यायालय में शपथ आयुक्त की नियुक्ति दी गई हैं।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक शपथ आयुक्त राजस्थान राजस्व मण्डल शपथ आयुक्तों की नियुक्ति नियम, 1970 के नियम -4 के अन्तर्गत निर्धारित रजिस्टर संधारित करेंगे। इन रजिस्टरों का निरीक्षण जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी अथवा किसी भी राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रजिस्टर में क्रम संख्या, शपथ पत्र का समय एवं दिनांक, मामले का विवरण जिससे शपथ संबंधित है, शपथ पत्र में शपथ देने का पूर्ण विवरण, पहचानकर्ता का विवरण, शुल्क जो चुकाई गई है, शपथ पत्र लियाती के हस्ताक्षर एवं पहचानकर्ता जिसके समक्ष शपथ ली गई , विशेष विवरण यदि को हो तो रजिस्टर में विवरण अन्तर्विष्ट होंगे। यदि किसी भी शपथ आयुक्त का कार्य सन्तोषजनक नही पाया जावेगा तो किसी भी समय हटाया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 के लिए दौसा हेतु नियुक्त किये गये शपथ आयुक्तों का कार्यक्षेत्र दौसा- नांगल राजावतान , लवाण, सैथल तथा रामगढ पचवारा के लिए नियुक्त किये जाने वाले शपथ आयुक्तों को रामगढ पचवारा एवं राहूवास तथा महवा के लिए नियुक्त किये जाने शपथ आयुक्तों को महवा तथा मण्डावर के लिए मण्डावर और बैजूपाडा तथा बांदीकुई के लिए नियुक्त किये जाने वाले शपथ आयुक्तों को बांदीकुई व बसवा तथा सिकराय के लिए नियुक्त किये जाने वाले शपथ आयुक्तों को सिकराय, बैहरावण्डा में रहेगा।

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