कोयला मंत्रालय ने खनिज रियायत नियमों के 68 प्रावधानों को अपराध से मुक्त किया
नई दिल्ली, कोयला मंत्रालय ने इसके प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने के लिए खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआर) में संशोधन किया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एमसीआर के 68 प्रावधानों को अपराध से मुक्त कर दिया गया है, जबकि 10 प्रावधानों के लिए जुर्माना कम कर दिया गया है।
इसके अलावा अतिरिक्त या कम रॉयल्टी के समायोजन के लिए एक्सप्रेस प्रावधान शुरू किया गया है।साथ ही सरकार को देय किराया, रायल्टी, शुल्क या अन्य राशि के विलंबित भुगतान पर दंडात्मक ब्याज की दर 24 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। यह उम्मीद की जाती है कि इन प्रावधानों से कोयला खनन क्षेत्र में आवश्यक आर्थिक छूट मिलेगी।
एमसीआर टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे जैसी खनिज रियायतों के आवेदन और अनुदान को नियंत्रित करता है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ये रियायतें खानों के विकास और संचालन के लिए आवश्यक हैं, जिसमें व्यवसायों की ओर से कई अनुपालन शामिल हैं।