लोकसभा आम चुनाव 2024 उम्मीदवार एक मतदान अभिकर्ता व दो रिलीफ मतदान अभिकर्ता लगा सकेंगे
श्रीगंगानगर। लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार या उसका चुनाव अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक मतदान अभिकर्ता और दो रिलीफ मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि भारत निर्वाचन अयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिये यह संभव नहीं है कि वह …
श्रीगंगानगर। लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार या उसका चुनाव अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक मतदान अभिकर्ता और दो रिलीफ मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि भारत निर्वाचन अयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिये यह संभव नहीं है कि वह मतदान दिवस को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध हो सके। इस संबंध में लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 46 एवं निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 13 में यह प्रावधान किया गया है कि अभ्यर्थी या उसका चुनाव अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक मतदान अभिकर्ता और दो रिलीफ मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा निकट भविष्य में की जानी है। इन दिशा-निर्देशों की आगामी लोकसभा चुनाव में अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जाये।