नागौर। नागौर डिडवाना जिला परिवहन विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के हिस्से के रूप में, एमनेस्टी योजना को 31 दिसंबर, 2022 से छूट दी जाएगी और 31 मार्च 2023 तक एकमुश्त जमा करने के लिए ब्याज और पेनी में छूट दी जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी बटर लाल जांगिद ने कहा कि छूट केवल वाहन कर, विशेष सड़कों और एकमुश्त राशि जमा करने पर दी जाएगी। बकाया जमा करके वाहनों के जमा पर इतिहास और ब्याज छूट भी प्रदान की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2023 तक, 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2023 तक ई रावण के अतिभारित वाहनों को भी 95 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर देय अधिकतम राशि 75 सौ रुपये होगी।