ट्रिपल तलाक मामले में कोर्ट ने अफसर को सुनाई एक साल की सजा, पहली बार हुआ ऐसा

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Update: 2022-05-04 16:00 GMT

बनासकांठा: गुजरात के बनासकांठा जिले में ट्रिपल तलाक मामले में चार मई को कोर्ट ने क्लास वन अफसर को एक साल की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. ट्रिपल तलाक पर कानून बनने के बाद यह गुजरात का पहला मामला है, जिसमें कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.

अफसर ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर दूसरी महिला से शादी कर ली थी. वडगाव की रहने वाली शहनाज बानो की शादी हेबतपुरा के रहने वाले सरफराज खान बिहारी के साथ हुई थी. दंपति को एक बेटी भी हुई थी. उसके बाद सरफराज खान दांतीवाडा निगम में डिप्टी इंजीनियर के तौर पर नौकरी करने लगा. इस दौरान उसे ऑफिस में काम करने वाली हिंदू युवती से प्यार हुआ और वो उसके साथ फरार हो गया.
दूसरी युवती के लिए दिया तीन तलाक
सरफराज और हिंदू युवती को उनके परिवार वाले लेकर आए. सरफराज ने वादा किया कि वो उस लड़की से कभी बात नहीं करेगा. इसके बावजूद दोनों के बीच रिश्ता रहा, जिसके बाद हिंदू लड़की और सरफराज को एक बेटा भी हुआ. जब शहनाज बानो को इसकी जानकारी हुई तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ और सरफराज ने उसे तीन तलाक दे दिया.
जुर्माने के साथ एक साल की जेल
शहनाज बानो ने इस मामले में पालनपुर पश्चिम पुलिस थाने में मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सरफराज को जुर्माने के साथ एक साल की सजा सुनाई.

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