Chaibasa : पत्नी की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

चाईबासा। न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चाईबासा के न्यायालय द्वारा गुरुवार धारा-302, 201 भादवि में अभियुक्त सोनाराम बोबोंगा को आजीवन कारावास तथा 10,000/- रूपये जुर्माना की सजा दी गई है. नोवामुण्डी थाना के धारा- 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नोवामुण्डी थाना के रेगाड़बेड़ा, टोला बुरूसाई निवासी सोनाराम बोबोंगा के विरूद्ध अपने पत्नी शांति कुई …

Update: 2023-12-21 08:48 GMT

चाईबासा। न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चाईबासा के न्यायालय द्वारा गुरुवार धारा-302, 201 भादवि में अभियुक्त सोनाराम बोबोंगा को आजीवन कारावास तथा 10,000/- रूपये जुर्माना की सजा दी गई है. नोवामुण्डी थाना के धारा- 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नोवामुण्डी थाना के रेगाड़बेड़ा, टोला बुरूसाई निवासी सोनाराम बोबोंगा के विरूद्ध अपने पत्नी शांति कुई के हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था.

19 मार्च 2020 को रात में अभियुक्त सोनाराम बोबोंगा एवं मृतक शांति कुई के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ. झगड़ा होने के क्रम में अभियुक्त सोनाराम बोबोंगा द्वारा शांति कुई को लाठी से मार कर हत्या कर दी गई. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनाराम बोबोंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके बाद सजा सुनाई गई.

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