केंद्र ने बीएच सीरीज मार्क को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया

Update: 2022-12-16 09:14 GMT
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने भारत (बीएच) श्रृंखला पंजीकरण चिह्न को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन को अधिसूचित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इससे पहले, मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न पेश किया था। इन नियमों के कार्यान्वयन के दौरान, बीएच श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि बीएच श्रृंखला के कार्यान्वयन के दायरे को और बेहतर बनाने के साथ-साथ व्यापक बनाने के प्रयास में, MoRTH ने नए नियमों का प्रस्ताव दिया।इससे बीएच सीरीज के रजिस्ट्रेशन मार्क वाले वाहनों का स्वामित्व अन्य व्यक्तियों, जो बीएच सीरीज के लिए पात्र या अपात्र हैं, को ट्रांसफर करने की सुविधा हो गई है।वर्तमान में नियमित पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों को भी अपेक्षित कर के भुगतान के अधीन बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न में परिवर्तित किया जा सकता है, जो बाद में बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न के लिए पात्र हो जाते हैं।
नागरिकों के जीवन को और अधिक आसान बनाने के लिए, नियम 48 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि बीएच सीरीज के लिए निवास स्थान या कार्यस्थल पर आवेदन जमा करने के लिए लचीलापन प्रदान किया जा सके। दुरुपयोग को रोकने के लिए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वर्किंग सर्टिफिकेट को और मजबूत किया गया है। सरकारी कर्मचारी अपने आधिकारिक पहचान पत्र के अलावा अब अपने सेवा प्रमाण पत्र के आधार पर भी बीएच सीरीज पंजीकरण अंक प्राप्त कर सकते हैं।



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