5 दुष्कर्म के मामले की सीबीआई जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
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पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हाल में हुए 5 दुष्कर्म के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई है. इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने ममता सरकार से केस डायरी और स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है.
इसके अलावा सभी मामलों में पीड़ितों और उनके गवाहों को अगली सुनवाई तक के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिए जाने का आदेश दिया है. अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की है. सोमवार को मैनागुड़ी, पिंगला, शांतिनिकेतन, नामखाना और नेत्रा में हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में केस दर्ज किया गया था.
कुछ वादी के अनुसार,अदालत इन मामलों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने और सीबीआई जांच की मांग की गई थी. उस मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई. पांच मामलों की केस डायरी और जांच की प्रगति की रिपोर्ट तलब की है. रेप से जुड़े पांच मामलों की सुनवाई के लिए केस डायरी हाईकोर्ट में तलब की गई है.
कोर्ट ने रेप के मामले में तलब की प्रगति रिपोर्ट
कोर्ट डायरी जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर घटना ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को गंभीर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. वास्तव में क्या हुआ ? कोर्ट सब कुछ जांचना चाहती है. केस डायरी से यह बात साफ हो जाएगी. अदालत ने संबंधित जिलों के न्यायाधीशों, राज्य के डीजी और पुलिस अधीक्षकों की एक समिति बनाने के लिए कहा गया है. मुख्य न्यायाधीश ने प्रत्येक मामले में केस डायरी के साथ-साथ जांच की प्रगति को भी तलब किया है और उन्होंने रिपोर्ट देने को भी कहा है. राज्य को पूरी तरह से सूचित करने की आवश्यकता है. अगली सुनवाई के दिन इन दो सूचनाओं में कहा गया है.
बीजेपी ने फैसले पर जताया संतोष
भाजपा का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला वकील सुष्मिता साहा दत्त ने कहा, " मैंने मामले में एक जनहित याचिका दायर की थी. चीफ जस्टिस बहुत ही मानवीय तरीके से मामलों को हैंडल कर रहे हैं. केस डायरी जमा करने कहा गया है. रिपोर्ट भी तलब की गई है" उन्होंने आगे कहा, "पीड़िता के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की मांग की गई है." बता दें कि मंगलवार को कालियागंज में फिर से रेप की घटना घटी है.