हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कापे से वार करने के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश एससी-एसटी प्रकरण डॉ. सरिता स्वामी ने गुरुवार को एक जने को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दुलीचंद चांवरिया ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार अप्रेल 2018 में सहीराम निवासी मक्कासर ने जंक्शन थाने में मामला दर्ज कराया था। उसने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि मंगा सिंह पुत्र मेजर सिंह निवासी मक्कासर रात को दीवार फांदकर घर में घुसा। आरोपी ने परिवादी व उसके पुत्र सतपाल से मारपीट की। सतपाल पर कापे से वार किया। इससे वह घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तथा आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने मंगा सिंह को अंतर्गत धारा 458, 323 भारतीय दंड संहिता व 3(2)(5) एवं 3(2)(5ए) एससी-एसटी एक्ट में दोषी करार दिया। उसको धारा 458 में 10 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5 हजार रुपए जुर्माने व धारा 323 में 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जबकि धारा 3(2)(5) एससी-एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने तथा 3(2)(5ए) में 1 वर्ष साधारण कारावास तथा 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ठगी के इन प्रकरणों में अब तक कोई पीड़ित पुलिस के पास नहीं आया है। पीड़ित पुलिस के पास आए, हम उनकी रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करेंगे। पूरा प्रयास करेंगे कि ठगी गई रकम की रिकवरी कराई जा सके। इस तरह के गिरोह के जाल में ना फंसे। यह ना केवल पैसा बल्कि जान की हानि भी पहुंचा सकते हैं। अत: कोई संपर्क करे तो तत्काल पुलिस को बताएं।