नगरोटा में नसीहत, 15 दिन में पंजीकरण करवाएं प्रवासी

Update: 2024-09-24 12:05 GMT
Nagrota Bagwan. नगरोटा बगवां। गत दिनों बाहरी राज्यों के लोगों की बढ़ती आमद पर उपजे विवाद को लगाम लगाकर मसले को सुलझाने के लिए जहां नगरोटा प्रशासन हर जरूरी कदम उठा रहा है, वहीं नगरोटा बगवां थाना क्षेत्र में रह रहे बाहरी राज्यों के लोगों के पंजीकरण और सत्यापन को लेकर अब नगरोटा पुलिस भी कोई रियायत बरतने के मूड में नहीं है। एक विशेष समुदाय के लोगों को कारोबार के लिए दुकाने देने और न देने के मसले पर उपजे विवाद को सुलझाने की प्रशासन की कसरतें सोमवार को भी जारी रहीं। थाना प्रभारी चमन ने यह सपष्ट किया कि अब थाना क्षेत्र में मजदूरी या फेरी के नाम पर आने वाले प्रवासी लोगों को झुंगी-झोंपडी के लिए जमीन देने के लिए भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रवासी के डेरे में मेहमान बनकर दो दिन से
अधिक रुकता है।

तो इसकी जानकारी मकान मालिक के साथ पंचायत प्रधान को होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पास सात दिन से ज्यादा दिन तक रहता है, तो मेजबान के साथ मकान मालिक को उसका पंजीकरण पुलिस में करवाना अनिवार्य है। पुलिस रिकार्ड के मुताबिक वर्तमान समय मे नगरोटा बगवां थाना में करीब 175 प्रवासी पंजीकृत हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर से 55, उत्तर प्रदेश से 77, बिहार से आठ, झारखंड से चार तथा दूसरे राज्यों से 31 हैं । इसके बावजूद व्यावहारिक तौर पर उन प्रवासी लोगों का आंकड़ा कहीं अधिक है, जो पिछले कुछ सालों से कारोबार के नाम पर लगातार यहां रह रहे हैं । पुलिस ने सभी जिम्मेवार लोगों से अपील की है कि वे अपने गांव, शहर अथवा पड़ोस में रह रहे प्रवासी किरायेदारों का पंजीकरण पुलिस के पास अवश्य करवाएं। उन्होंने यह भी दो टूक कहा है कि 15 दिन के बाद यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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