खेत बेंचने के नाम पर व्यापारी से 70 हज़ार की धोखाधड़ी

हरदोई। खेत बेचने के नाम पर चचेरे भाइयों ने अपने जीजा की मिलीभगत से एक व्यापारी से 70 हजार रुपये की ठगी कर ली। बार-बार शिकायत के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी …

Update: 2024-01-05 03:58 GMT

हरदोई। खेत बेचने के नाम पर चचेरे भाइयों ने अपने जीजा की मिलीभगत से एक व्यापारी से 70 हजार रुपये की ठगी कर ली। बार-बार शिकायत के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बताया गया कि बघौली थाना क्षेत्र के धतनखेड़ मजरा खजुरमई निवासी जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ ​​मुरली पुत्र प्रताप सिंह की शहर के सोल्जर काउंसिल चौराहे के पास ऑटो की दुकान है। सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराए गए बयान में जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सुरसा थाना क्षेत्र के रसूलपुर टिकरी निवासी सूरत सिंह के पुत्र शिवकुमार ने उनसे अपना एकमात्र बीघे खेत बेचने को कहा, जिसका उन्होंने 23 अप्रैल 2023 को अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया था। , और जब बिक्री समझौता हुआ, तो शिवकुमार ने अग्रिम में 70,000 रुपये प्रति बीघे की एक निश्चित राशि लेने का प्रस्ताव रखा।

इसके बाद, 1 मई को, उन्हें 65,000 रुपये मिले और अदालत में रजिस्ट्री कार्यालय से संपर्क करने के लिए कहा गया क्योंकि जितेंद्र ने कहा कि उनके ही गांव के निवासी शिवकुमार के दामाद बाबू सिंह भी इस मामले में शामिल थे। सारा पैसा लेने के बाद शिवकुमार को उसका चचेरा भाई राहुल सिंह पुत्र अवधेश सिंह निवासी धतनखेड़ा मजरा खजुरमई बिना कोई कागजात दिखाए अपने साथ ले गया।

इसके बाद, बार-बार अनुरोध के बावजूद, शिवकुमार ने सौदे का सम्मान नहीं किया और न ही पैसे लौटाए। इसके खिलाफ डीएम और व्यक्तिगत उद्यमी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सीजेएम कोर्ट के आदेश और जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ ​​मुरली की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने शिवकुमार सिंह, उनके चचेरे भाई राहुल सिंह और उनके बहनोई बाबू सिंह के खिलाफ धारा 406/420 के तहत मामला दर्ज किया है।

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