उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। जिससे अब कार्मिक पति-पत्नी को बड़ी राहत दी गई है। विभाग ने कार्मिक पति-पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किए जाने को लेकर वित्त नियंत्रक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड ने आदेश जारी किया है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जारी आदेश में लिखा है कि विद्यालय शिक्षा के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय के कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों की भांति सेवा में कार्यरत पति तथा पत्नी दोनों को एक ही स्टेशन पर कार्यरत होने पर एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
राजकीय एवं अशासकीय प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को व्यवस्था अनुसार आवास किराया भत्ते का भुगतान किया जाना है । लिहाजा शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को मकान किराया भत्ता दिलवाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।