उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रहे अतिक्रमणकारियों के विस्थापन के लिए दायर पांच जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। जस्टिस शरद कुमार शर्मा और जस्टिस आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने अतिक्रमणकारियों को कोई राहत नहीं दी.