हाईकोर्ट ने लगाई प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट पर रोक

Update: 2022-12-01 18:53 GMT
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने हरिद्वार के बहादराबाद में अवैध रूप से चल रही प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने यूनिट के संचालन पर रोक लगा दी है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीप चन्द्र जोशी की तरफ अदालत को अवगत कराया गया कि पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पीसीबी) ने अपने जवाब में कहा है कि यह यूनिट 100 मीटर के दायरे में आबादी क्षेत्र में चल रही है और इनके द्वारा पीसीबी के मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमत होते हुए यूनिट के संचालन पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई हेतु 20 अप्रैल की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार, हरिद्वार निवासी संदीप कुमार की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा कि हरिद्वार के बहादराबाद में दो प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट आबादी क्षेत्र से मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रदूषण के कारण यहां के लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। पूर्व में पीसीबी की ओर से इन इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिये गये थे लेकिन इसके बावजूद ये इकाइयां बंद नहीं हुई हैं। सुनवाई के दौरान पीसीबी की ओर से कहा गया कि इकाइयों को बंद करने के निर्देश पूर्व में दिये गये थे लेकिन प्रदूषण स्तर में सुधार के चलते इस आदेश को स्थगित कर दिया गया था। सरकार की ओर से भी यही बात अदालत के समक्ष रखी गयी।

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