किशोरी की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य महकमा, क्लीनिक सील कर लगाया जुर्माना
रामनगर। बीते दिन झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से हुई किशोरी की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने पीरूमदारा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित दो क्लीनिक सील कर दिए गए हैं। साथ ही दोनों पर दस- दस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
रामनगर के तहसीलदार बिपिन चंद्र पंत के नेतृत्व में डॉ प्रशांत कौशिक, चौकी इंचार्ज पीरूमदारा, राजस्व उप निरीक्षक रणवीर चौहान ने संयुक्त रूप से क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई कर 02 क्लिनिक सील कर दिए है। बता दें कि शनिवार को ग्राम पीरुमदारा स्थित बंगाली क्लीनिक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के बाद किशोरी की हुई मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा रहा। गौरतलब है, ग्राम पीरुमदारा स्थित भगतपुर मड़ियाल की 16 वर्षीय दीपिका नेगी को पीलिया की शिकायत होने के बाद परिजन उसका उपचार कराने के लिए पीरुमदारा में स्थित झोलाछाप डॉ. बंगाली क्लीनिक पर ले गए थे परिजनों का आरोप था कि क्लीनिक पर मौजूद डॉक्टर द्वारा इस किशोरी के गलत इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी जिसके बाद पूरे इलाके के लोगों में आक्रोश बढ़ता देख प्रशासन ने कार्रवाई की है। नोडल अधिकारी डॉ. प्रशांत कौशिक ने बताया कि डॉ बंगाली के क्लीनिक में कई प्रकार की अनियमितताएं मिली हैं जिस कारण उनका क्लीनिक सील करने के साथ ही उन पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है।
डॉ. कौशिक ने बताया इसी क्लीनिक के बराबर में बेखौफ क्लीनिक चला रहे झोलाछाप डॉक्टर यशपाल चौहान के यहां भी छापामार कार्रवाई करने के उपरांत मौजूद चिकित्सक द्वारा कोई भी प्रपत्र नहीं दिखाया गया तथा दुकान में काफी मात्रा में दवाई व इंजेक्शन भी बरामद हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस क्लीनिक पर भी 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही 1 सप्ताह के भीतर प्रपत्र सीएमओ कार्यालय में दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ कौशिक ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। उधर, अभी तक तहरीर दिए जाने के बावजूद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया था जिसको लेकर लोगो मे रोष ब्याप्त है।