काशीपुर। जज ने गोमांस बेचने के दो दोषियों की अपील खारिज कर तीन-तीन साल का कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना आईटीआई काशीपुर के एसआई अरुण कुमार को सूचना मिली थी कि कमरुद्दीन निवासी हबीब नगर, दयाल एवं अकबर अली निवासी मोहल्ला रोशनी वाला दढियाल, थाना टांडा जिला रामपुर वैन में 1 कुंटल 80 किलो गोमांस ले जा रहे हैं। पुलिस ने जिन्हें मौके पर गिरफ्तार किया और गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की।
बाद में प्रथम अपर सिविल जज अखिलेश पांडे के न्यायालय में मामला गया। अभियोजन की ओर से एसआई खीम सिंह, एसआई अरुण कुमार, आदेश कुमार, एसआई खीम सिंह अधिकारी व दस्तावेजी साक्ष्य एफएसएल की रिपोर्ट पेश की। जिसके आधार पर अपर सिविल जज प्रथम अखिलेश पांडे की ओर से 24 अक्टूबर 2018 को दोषी कमरुद्दीन एवं अकबर अली को तीन-तीन साल के कारावास व पांच-पांच हजार जुर्माने से दंडित किया। दोषी कमरुद्दीन व अकबर अली ने इस निर्णय के विरुद्ध जिला जज ऊधम सिंह नगर के न्यायालय में अपील की। जिला जज न्यायालय ने अपील को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर विनोद कुमार के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।
अपील को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की ओर से सुना गया। न्यायाधीश विनोद कुमार ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। परिशीलन के बाद न्यायालय ने अपील खारिज कर कहा कि निम्न न्यायालय के निर्णय में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अभियुक्तों को तीन-तीन साल का कठोर कारावास व पांच पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।