हाईकोर्ट में दाखिल की थी अग्रिम जमानत की अर्जी, पूर्व IAS रामबिलास यादव की पत्नी कुसुम को नहीं मिली राहत
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी रामबिलास यादव की पत्नी कुसुम यादव की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल उनको कोई राहत नहीं देते हुए सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रव्द्रिर मैठाणी की एकलपीठ में हुई। कुसुम यादव ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर कहा है कि विजिलेंस उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए और वह विजिलेंस के सम्मुख अपना बयान दे सकें। सरकार की तरफ से कहा गया कि विजिलेंस कुसुम यादव को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस दे चुकी है, पर वह पेश नहीं हुईं।
उनके पुत्र व पुत्री ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। विजिलेंस ने 26 जून को उनको नोटिस देकर कहा था कि वे सभी दस्तावेजों के साथ पेश हों। वहीं पूर्व आईएएस रामबिलास यादव ने अपने बयान में विजिलेंस के सामने कहा था कि उनकी पत्नी ही सारे हिसाब-किताब रखती हैं। विजिलेंस को रामबिलास यादव के पास आय से 500 गुना अधिक संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं।