जंगली जानवरों के हमले में मौत पर अब 15 दिन के भीतर मिलेगा 6 लाख मुआवजा

Update: 2022-12-11 09:26 GMT
देहरादून। शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 18वीं बैठक में एक बड़ा निर्णय हुआ है। उत्तराखंड में अब मानव वन्यजीव संघर्ष में किसी व्यक्ति की मौत होने पर 4 के बजाय 6 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। निर्णय हुआ कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित के परिजनों को मुआवजा राशि 15 दिन के भीतर मिल जानी चाहिए। लोगों को इसके लिए चक्कर न काटने पड़ें।
इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय हुआ कि शिवालिक एलीफेंट रिजर्व का अस्तित्व बरकरार रहेगा। जिम कॉर्बेट ट्रेल की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया। जिम कार्बेट से जुड़े स्थानों को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए पर्यटन विभाग के सहयोग से कार्ययोजना बनाई जाएगी। मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों में क्षतिपूर्ति के लिए 2 करोड़ रुपये का कॉरपस फंड बनाया जाएगा।
 
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