उत्तर-प्रदेश: छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में दो को 30 साल की कैद, 11 साल बाद आया फैसला, वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल
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हमीरपुर जिले के राठ थानाक्षेत्र में 11 साल पहले हुए सामूहिक दुष्कर्म में अदालत ने दो लोगों को 30 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। एक दोषी पर 62,000 और दूसरे पर 51,500 रुपये जुर्माना लगाया है। कस्बा निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह 12वीं कक्षा की छात्रा है।
छह मार्च 2011 को शाम सात बजे वह सामान लेने दुकान जा रही थी। तभी हेमंत यादव अपने घर के पास अपने दोस्त बाराखंबा निवासी फिरोज उर्फ आफताब के साथ खड़ा था। दोनों उसे पकड़कर घर के अंदर ले गए। विरोध करने पर फिरोज ने तमंचा लगाकर जान से मार की धमकी दी।
इसके बाद दोनों ने दुष्कर्म किया। उसका वीडियो भी बना लिया। इसे सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग की अदालत ने शनिवार को दोनों को दोषी करार दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि हेमंत यादव को 30 साल कैद व 62,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है जबकि फिरोज को 30 वर्ष कारावास व 51,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।