उत्तर-प्रदेश: आजम खां को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश, यतीमखाना प्रकरण में हुई सुनवाई
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सपा नेता आजम खां से जुड़े यतीमखाना प्रकरण में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अगली तारीख पर आजम खां को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी।
साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
इस प्रकरण में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस मामले में ही आजम खां के खिलाफ भैंस चोरी तक के आरोप लगे। हालांकि, इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
इस मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में तारीख तय थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए चार जुलाई की तारीख तय की है, जिसमें आजम खां को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए कहा गया है। वहीं यतीमखाना प्रकरण से जुड़े दो मामलों में मंगलवार 28 जून को भी सुनवाई होगी।