उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017-2021 के बीच वाहनों के ट्रैफिक चालान रद्द करने का फैसला किया

Update: 2023-06-09 18:16 GMT
लखनऊ (एएनआई): उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने वर्ष 2017 से 2021 तक वाहनों पर लंबित चालान को रद्द करने का फैसला किया है। आधिकारिक बयान में कहा गया, "1 जनवरी, 2017 और 31 दिसंबर, 2021 के बीच जारी किए गए सभी चालानों पर रद्दीकरण लागू होता है, वाहन के प्रकार की परवाह किए बिना। इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जो वर्तमान में विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।"
इस संबंध में परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अदालती मामलों की सूची प्राप्त होने के बाद इन चालानों को पोर्टल से वापस ले लें.
परिवहन आयुक्त सिंह ने कहा, "पुराने लंबित चालानों को रद्द करना जून 2023 के उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 के अनुसार है। यह कदम पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों चालानों की माफी का मार्ग प्रशस्त करता है।"
"पुराने लंबित चालानों को रद्द करने के बाद वाहन चालकों को इस अवधि के बाद घबराना नहीं चाहिए। वे घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। विस्तृत जानकारी यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त की जा सकती है, और इसके लिए केवल वाहन संख्या की आवश्यकता है," उन्होंने कहा।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अगर चालकों को लगता है कि उनका गलत चालान काटा गया है तो वे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
"इसके अलावा, अगर ड्राइवरों को लगता है कि एक गलत चालान जारी किया गया है, तो वे सीधे वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वाहन का चालान कटने पर एक मोबाइल नोटिफिकेशन भी भेजा जाता है, जिससे शीघ्र संचार सुनिश्चित होता है," उन्होंने कहा। (एएनआई)
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