लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव के बारे में अपना फैसला दे दिया है, हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव अगर ज़रूरी हो तो ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराया जा सकता है। अब सरकार चाहे तो केवल अनुसचित आरक्षण के अलावा सभी सामान्य सीट मानकर चुनाव कराया जा सकता है। इसके बाद चुनाव कराने के विषय में प्रदेश सरकार अधिकृत हो गई है। लखनऊ बेंच ने आज स्पष्ट किया कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए आयोग का गठन होना चाहिए उसके बिना ओबीसी आरक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि अगर ओबीसी आरक्षण होना है तो उसके लिए एक तीन सदस्यीय समिति गठन किया जाना चाहिए। 31 जनवरी से पहले समिति का गठन होना चाहिए और जिलाधिकारी की समीक्षा में आरक्षण का निर्धारण होना चाहिए। अदालत ने 5 दिसंबर की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। अब चुनाव का फैसला सरकार के पाले में चला गया है , यदि सरकार ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराना चाहे तो किसी भी समय करा सकती है लेकिन अगर ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने का फैसला किया जायेगा तो अभी कुछ महीने चुनाव टल जायेंगे। अदालत ने 5 दिसंबर को जारी आरक्षण सूची को निरस्त कर दिया है।