जालौन | सिरसा कलार थाना क्षेत्र के गांव जहटोली में खेत से लौट रहे भाइयों में से एक पर पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला हुआ था। इस घटना में घायल हुए व्यक्ति के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तकरीवन पांच साल तक कोर्ट में चले ट्रायल में पेश किए गए गवाह और साक्ष्यों के आधार पर हुई सुनवाई पर न्यायाधीश ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। इसमें दोषी को 10 वर्ष कारावास के साथ 65 हजार का जुर्मना लगाया गया। जुर्माना की राशि से ही पीड़ित को 30 हजार रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
जानकारी के मुताबिक सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम जहटोली निवासी राजू व उसका भाई प्रदीप कुमार पुत्र बिहारी लाल सात अगस्त को 2018 को खेत को जानवरों से बचाने के लिए रखवाली कर रहा था। रात तकरीवन आठ बजे जब वह गांव की लौट रहे थे तभी रास्ते में पुलिया के पास मंगल सिंह ने प्रदीप कुमार के पेट में जान से मारने की नियत से चाकू मार दिया। वह दोबारा हमला करता इससे पहले ही प्रदीप ने उसे पकड़ लिया तो उसने तमंचा से उसकी पीठ में गोली मार दी।
गोली की आवाज और भाई के द्वारा शोर मचाया तो हमलावर भाग गया। घायल को उसका भाई सिरसा कलार थाना ले गया।पुलिस को सूचना दी और थाने में आवश्यक कार्रवाई हुई और इसी के साथ ही घायल को अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने परजहां से उसे मेडिकल कॉलेज झांसी ले जाया गया। झांसी मेडिकल में ही उसके शरीर से गोली निकाली गई। सात अगस्त 2018 को रिपोर्ट दर्ज हुई।
थाना पुलिस ने जांच पड़ताल और विवेचना करने के बाद छह अक्टूबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद जिला न्यायाधीश के यहां पर ट्रायल चला। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल नरंजन ने की। अभियोजन की ओर से पेश किए गए गवाह और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए जिला न्यायाधीश लल्लू सिंह ने मंगलवार को फैसला सुना दिया।
इसमें हमलावर पर दोष सिद्ध होने पर उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। इसी के साथ जानलेवा हमला के साथ ही दो अन्य धाराओं में मिलाकर 65 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि से पीड़ित को 30 हजार रुपए क्षतिपूत्रि के रूप में दिए जाएगें।