धर्म परिवर्तन कराने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

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Update: 2022-12-26 12:10 GMT
बरेली। हिंदू समाज के सीधे- साधे लोगों का ब्रेनवाश कर धर्म परिवर्तन करवाकर ईसाई बनवाने के आरोपी सुभाषनगर के वंशीनगला निवासी भगवान दास व आम्बेडकर पार्क मढ़ीनाथ निवासी पवन कुमार की जमानत अर्जी जिला जज विनोद कुमार ने खारिज कर दी। डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि वादी हिमांशु पटेल ने 20 नवंबर को थाना सुभाषनगर में तहरीर देकर बताया था कि अपने साथियों के साथ सूचना मिलने पर सिटी श्मशान भूमि स्थित नई बस्ती में भगवान दास के मकान पर आया, जहां ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरण कार्य कराया जा रहा था। प्रेरणा सिंह, सुनीता, सीता, पवन कुमार, जानकी प्रसाद आदि की मौजूदगी में अनेक महिलाओं, बच्चों व पुरुषों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन एवं ब्रेनवॉश करके ईसाई धर्म में आने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था। इस विषय में आरोपियों से जानने का प्रयास किया तो गालीगलौज, अभद्रता कर जान से मारने की धमकी देने लगे। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की। मिशनरी कार्यक्रम बगैर किसी प्रशासनिक सूचना एवं अनुमति के चल रहा था।
आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने किया मामला दर्ज
सुभाषनगर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध बलवा, मारपीट, धमकी देने व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। फिर कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट में भगवान दास के 6 व पवन कुमार के 3 मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी पेश की गयी। वहीं जिला जज की अदालत ने लव जेहाद के तहत धोखाधड़ी कर युवती से निकाह कर धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी इज्जतनगर पीर बहोड़ा निवासी इरफान शेख की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। पीड़िता ने थाना इज्जतनगर में 29 नवंबर को तहरीर देकर बताया था कि वह 27 वर्षीय हिंदू धर्म की अनुयायी है। 6 वर्ष पहले जब छात्रा थी तो तिलवाड़ा निवासी इरफान शेख ने अपना नाम राहुल बताते हुए प्रेम जाल में फंसाया व बहला फुसलाकर ले जाकर छोटी विहार में एक मकान में किराये पर रखा, वहां वादिनी को राहुल के मुस्लिम होने की बात पता चली, इसका विरोध किया, इस पर आरोपी ने धमका कर धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया था।
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