नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले टीचर को मिली सजा

बड़ी खबर

Update: 2022-07-14 18:10 GMT

आजमगढ़। आजमगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले गुरू को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी शिक्षक पर 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया। पीड़िता 2012-13 में मेहनाजपुर थाना क्षेत्र गांधी इंटर कॉलेज कूबा में इंटर की छात्रा थी। जबहाईस्कूल में थी तब स्कूल के संस्कृत के टीचर बलवंत सिंह यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी देइपुर बंधाव थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर ने पीड़िता का चयन विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किया था। कार्यक्रम के बाद अध्यापक बलवंत सिंह यादव ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की और कई बार उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता के इंटर की परीक्षा देने के बाद भी आरोपी अध्यापक पीड़िता के मना करने के बाद भी अश्लील बातें करता रहा।

विद्यालय ने नहीं लिया संज्ञान तो थाने में दर्ज कराई थी शिकायत
इस मामले में पीड़िता ने फरवरी 2014 में विद्यालय के प्रिंसिपल से अश्लील हरकत की शिकायत की थी। पीड़िता की शिकायत के बाद भी विद्यालय ने मामले को इसलिए संज्ञान नहीं लिया कि तब तक पीड़िता विद्यालय की छात्रा नहीं रही थी। जब पीड़िता को विद्यालय से कोई राहत नहीं मिली तो पीड़िता के घरवालों ने इस मामले में मेंहनाजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी शिक्षक के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत नेआरोपी शिक्षक बलवंत सिंह यादव को पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Similar News

-->