रुद्रपुर। वर्ष 2021 में नाबालिग के अपने ही पिता द्वारा दुष्कर्म किए जाने के प्रयास प्रकरण में पॉक्सो न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पिता को छह साल का कठोर कारावास व 55 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। इस दौरान पीड़िता के वकील ने अदालत के सामने छह गवाह पेश कर कलयुगी पिता पर लगे आरोप को सिद्ध कर दिया। जिसके बाद अदालत ने दोषी पिता को कारावास की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि ट्रांजिट कैंप इलाके की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि वह आठ माह की गर्भवती थी। पति की मौत के बाद उसने मोहम्मदपुर थाना गोंडा यूपी निवासी शंकर दीक्षित उर्फ रामदीन के साथ विवाह कर लिया था। जिससे उसका एक छोटा बेटा भी है।
बताया कि 13 अक्टूबर 2021 की रात एक बजे पति ने उसकी आठ वर्षीय पुत्री की लज्जा भंग करने के आशय से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जिसके बाद नाबालिग ने रोते हुए आप बीती अपनी मां को बताई। जिस पर महिला ने अपने पति से इस दुष्कर्म के प्रयास का विरोध किया, तो आरोपी ने अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शंकर दीक्षित उर्फ रामदीन पर पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल परीक्षण करवाया। जिसके बाद पुलिस ने कलयुगी पिता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी का मामला पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में प्रारंभ हुआ। जिस पर एडीजीसी विकास गुप्ता ने अदालत में छह गवाह पेश कर दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को सिद्ध कर दिया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने नाबालिग के पिता को छह साल का कठोर कारावास व 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।