नाबालिग गर्भवती से दुष्कर्म कर हत्या, आरोपी को मिला उम्रकैद की सजा

Update: 2022-10-21 07:59 GMT
बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में बाल अपराध से जुड़ी विशेष अदालत ने एक नाबालिग गर्भवती किशोरी से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा ने गुरुवार को बताया कि कस्बा नरोरा निवासी टीकम प्रजापति पुत्र राधेश्याम प्रजापति पर वर्ष 2021 में थाना नरौरा क्षेत्र की एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया गया था।
 इसके सम्बंध में उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। शर्मा ने बताया कि मृतक किशोरी 12 मार्च 2021 को घर से सामान लेने के लिए निकली थी, तभी उक्त युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। उसने किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद उसके सिर पर हथौड़े से तीन वार किये और उसी के दुपट्टे से गला घोंट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी।
 
उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि भी हुई थी। इस अभियोग में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। इसके परिणामस्वरुप न्यायालय स्पेशल पोक्सो बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त टीकम प्रजापति को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी।

सोर्स - अमृत विचार

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