विदेशी नस्ल का कुत्ता पालने के लिए अब कराना होगा पंजीकरण, जारी किया गया एसओपी

Update: 2022-12-21 09:32 GMT
यूपीः उत्तर प्रदेश में विदेशी नस्ल के कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए नगर विकास विभाग ने आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एसओपी के मुताबिक, अब विदेशी नस्ल का कुत्ता पालने के लिए नगर निकायों में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही मालिक को कुत्ते का टीकाकरण प्रमाण पत्र भी देना होगा।
उत्तर प्रदेश की 16 नगर निगमों में तीन चरणों में एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। राजधानी लखनऊ में पहले से ही एबीसी सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद पहले चरण में गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, फिरोजाबाद एवं वाराणसी में इस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा।
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने सभी नगर निकायों में अनिवार्य रूप से एसओपी को लागू करने के निर्देश दिए हैं। द एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स-2001 के अनुसार, सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के स्तर पर समितियों का गठन दो महीने के भीतर किया जाएगा।
एसओपी के अनुसार, प्रदेश के 17 नगर निगम में आने वाले जिलों के अलावा 58 जिलों में भी आवारा कुत्तों के लिए अगले पांच साल के भीतर एबीसी सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। एसओपी के अनुसार, कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए की जा रही कार्यवाही पर नजर रखने के लिए भी एक समिति का गठन किया गया है।
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