विधायक विक्रम सिंह सैनी भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बरी

Update: 2022-10-12 15:38 GMT
मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र के कवाल गांव में भड़काऊ भाषण के मामले में खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी को दोषमुक्त कर दिया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने की।
मामला 21 फरवरी 2013 का है। कवाल की युवती गांव से चली गई थी। इसके बाद ग्रामीणों ने पंचायत का आयोजन किया। तब पूर्व प्रधान राजकुमारी के पति और वर्तमान भाजपा विधायक विक्रम सैनी भी पंचायत में शामिल हुए। जानसठ कोतवाली के एसआई यशपाल सिंह खोखर ने उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
अधिवक्ता भारतवीर अहलावत ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिजीवन विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को विधायक अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में भाजपा विधायक को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में पांच गवाह पेश किया।
उधर, विधायक ने कहा कि उन पर गलत मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत में इंसाफ हुआ है।
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