बरेली। 10 साल पहले युवक की गोली मारकर हत्या के आरोपी बिशारतगंज के ग्राम अन्टुआ निवासी दो भाइयों तौफीक और शकूर को परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-12 पशुपति नाथ मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं, पांच अन्य आरोपी तौकीर, शाकिर, जाकिर, नाजिर, सोना को बरी कर दिया। इसी मामले में एक अन्य आरोपी वसीउल्ला की दौरान विचारण मृत्यु हो गयी थी।
एडीजीसी क्राइम आशुतोष दुबे ने बताया कि वादी मुकदमा नवी अहमद ने थाना बिशारतगंज में तहरीर देकर बताया था कि 6 दिसम्बर 2013 को सुबह 7 बजे उसके बेटे अली मोहम्मद और यासीन अली दरवाजे के सामने पड़ी मिट्टी को फैला रहे थे कि तभी गांव के तौकीर, साकिर आकर ऐतराज कर गाली-गलौज करने लगे। मना करने पर दोनों वसी उल्ला के उकसाने पर अपने घर से लाइसेंसी बंदूक निकाल लाये और उनके बेटों को जान से मारने की नीयत से फायर कर दिये थे। जाकिर ने अवैध तमंचे से फायर किया, जिससे दोनों लड़के गोली लगने से गंभीर घायल हो गए। जिला अस्पताल में अली मोहम्मद की मृत्यु हो गयी। यासीन इलाज से बच गया। पुलिस ने बलवा, हत्या का प्रयास, हत्या, धमकी देना आदि गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 11 गवाह पेश किये थे।