लखीमपुर हिंसा: इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच ने अंकित दास को 15 दिन की पैरोल दी

Update: 2022-09-02 12:19 GMT
 
Lakhimpur Kheri Tikuna Case: लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में बीते वर्ष तीन अक्टूबर को चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत के मामले में आरोपित अंकित दास को मेडिकल पैरोल मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने अंकित दास (Ankit Das) की 15 दिन की मेडिकल पैरोल मंजूर की है।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय अखिलेश दास (Late Akhilesh Das) के नजदीकी रिश्तेदार अंकित दास को लखीमपुर खीरी के तिकुनियां कांड में मुख्य आरोपित केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू (Ashish Mishra Monu) के साथ ही जेल भेजा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से उसकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अंकित दास को चिकित्सीय आधार पर इलाज कराने के लिए 15 दिनों तक के लिए रिहा करने का आदेश दिया है। 15 दिनों बाद अंकित दास को कोर्ट के समक्ष समर्पण करना होगा। इस मामले में अंकित दास की 9 मई को जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है।
अंकित दास को शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से ही 15 दिन की मेडिकल पैरोल दी है। अंकित दास को लखीमपुर खीरी जेल से बाहर लाकर इलाज कराया जाएगा। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के खास मित्र अंकित दास का जल्दी ही इलाज प्रारंभ किया जाएगा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके सिंह की बेंच ने शुक्रवार को लखीमपुर हिंसा के आरोपित अंकित दास को मेडिकल टेस्ट तथा इलाज कराने के लिए 15 दिन की पैरोल दी है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच फरवरी में ही अंकित दास की जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है। अंकित दास के घर से पुलिस को दो असलहे मिले थे। इसके साथ ही उसकी घटनास्थल पर भी मौजूदगी पता चली थी।
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