जानिए क्या हैं नए नियम और शर्तें, अब बार-बार एक ही दुकान पर छापा नहीं मार सकेंगे निरीक्षक

Update: 2022-07-26 09:47 GMT

लखनऊ: अब उर्वरक, कीटनाशकों और बीज की गुणवत्ता को चेक करने के लिए चलने वाला विशेष अभियान प्रभावित न हो, इसके लिए एक ही निरीक्षक को एक ही क्षेत्र में बार-बार छापेमारी से शासन ने रोक लगा दी है। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इसके आदेश सभी जिला अधिकारियों को जारी किए हैं। सूत्र बताते हैं कि एक ही जगह पर बार-बार छापेमारी करके अभियान की शुचिता को प्रभावित करने की शिकायतें शासन को मिल रही थीं। इसके अलावा यह भी शिकायतें आ रही थीं कि एक ही जगह पर बार-बार सैंपलिंग करके कुछ चिह्नित लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में शासन ने अभियान को लेकर खास कदम उठाए हैं।

अभियान में लगाए हैं ये प्रतिबंध

अभियान के नाम पर लोगों को परेशान करने का खेल न हो, इसके लिए शसन ने कुछ खास प्रतिबंध लगाए हैं। जैसे-

जिस प्रतिष्ठान से पहले से नमूना ले चुके हों, सामान्यत: उस प्रतिष्ठान से तबतक बार-बार नमूने न लिए जाएं जबतक फिर से शिकायतें नहीं आतीं।

विशेष अभियान में जिस निरीक्षक को एक बार किसी क्षेत्र या तहसील में निरीक्षण के लिए नामित किया जाए, उसे सामान्यत: उसी क्षेत्र में फिर विशेष अभियान के लिए नामित न किया जाए।

जिस बैच या लॉट से एक बार नमूने ले लिए गए हों, दूसरी बार उससे नमूने तब तक न लिए जाएं, जब तक यह संभावना न लगे कि स्टॉक मानकविहीन है।

इस तरह की चौकसी के निर्देश

ऐसा नहीं है कि शासन ने केवल प्रतिबंध ही लगाए हैं। शासन ने कुछ उपाय ऐसे भी किए हैं जिससे कि अभियान की सार्थकता बनी रहे और उसे और पैना किया जाए। जैसे-

किसानों की शिकायतें आने पर दुकान पर मिलावटी रसायन की जांच अनिवार्य तौर पर हो।

नकली रसायन बनाने की सूचना मिलने पर फौरन कार्रवाई की जाए।

कलेक्ट किए गए नमूनों की गोपनीयता हर हाल में बनी रहे।

निर्देश के बाद निर्माण और विक्रय के लिए पंजीकृत कंपनियों की सूची में से डीएम ही रेंडम आधार पर लोगों का चयन सैंपलिंग के लिए करेंगे और उसके बाद ही निरीक्षण और सत्यापन किया जाएगा।

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