वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनुभव द्विवेदी की अदालत ने 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। आरोपी ने छोटी बहन के साथ कापी लेने गई छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह के मुताबिक छह दिसंबर 2019 की शाम छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ कापी लेने बीएलडब्ल्यू स्थित गुमटी मार्केट गई थी। अपनी छोटी बहन को एक स्थान पर बैठाकर कहीं चली गई। काफी देर बाद भी वापस नहीं आई तो छोड़ी बहन ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी।
छात्रा के पिता ने मड़ुवाडीह थाने में बिहार के मोतिहारी के नौनेया पांडेय टोला निवासी रवि कुमार पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि आरोपी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। घटना के बाद लगभग एक माह बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद कर लिया।