लखनऊ। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश और परिवहन मंत्री के लगातार निर्देशन में परिवहन विभाग का प्रवर्तन दस्ता विभिन्न राजमार्गों सहित अन्य प्रमुख रूटों पर अनधिकृत बस संचालन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसका सकारात्मक परिणाम यह दिख रहा है कि प्रवर्तन की सख्त कार्रवाई और इसके तहत पड़ने वाले भारी-भरकम प्रशमन शुल्क से बचने के लिये अब तमाम कॉमर्शियल वाहन स्वामी विभाग की ओटीएस स्कीम को हाथोंहाथ लेते दिख रहे हैं और ऐसे में विभागीय राजस्व संकलन का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं लखनऊ परिक्षेत्र की बात करें तो अनधिकृत बस संचालन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ 01 अगस्त से 26 अगस्त तक कुल 13095 वाहनों का चालान किया गया तथा 1516 वाहनों को बंद किया गया। इससे कुल 581.69 लाख रुपए प्रशमन शुल्क वसूल किया गया। इस बाबत लखनऊ जोन के डीटीसी निर्मल प्रसाद ने बताया कि उक्त तिथियों के बीच की गई कार्रवाई में 341 बसों का, 2135 ट्रकों का तथा 10619 अन्य वाहनों का चालान किया गया। इसी प्रकार 98 बसों, 541 ट्रकों व 877 अन्य वाहनों को इस दौरान बन्द करने की कार्रवाई की गई। डीटीसी लखनऊ जोन ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का परिवहन विभाग की टीम सख्ती से अनुपालन करा रही है। ऐसे में हमारी प्रवर्तन टीमें अनधिकृत वाहनों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करती रहेंगी।
31 अगस्त तक जमा करें गृहकर, पायें छूट
लखनऊ, 27 अगस्त। नगर निगम के सदन में लिए गए निर्णय के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजधानी के भवन स्वामियों को 31 जुलाई तक चालू गृहकर भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट दिए जाने की समय अवधि एक माह बढ़ाकर अब 31अगस्त कर दी गई है। गौरतलब है, कि इस अवधि के समाप्त होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं।ऐसी स्थिति में 31 अगस्त तक काफी संख्या में भवन स्वामियों द्वारा गृहकर जमा करने की सम्भावना ज्यादा है। इसलिए गृहकरदाताओं की सुविधा तथा नगर निगम ने गृहकर से अपनी आय में वृद्धि करने के मकसद को ध्यान में रखते हुए अगस्त माह के अंतिम रविवार को सार्वजनिक अवकाश के बावजूद 28 अगस्त को नगर निगम ने समस्त जोनल कार्यालयों के कैश काउंटर संचालन की समयावधि बढ़ाकर सुबह 10 से शाम 7 बजे तक कर दी है, जोकि गृहकर जमा करने के लिए खुले रहेंगे। इस सम्बंध में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह द्वारा नगरवासियों से अपील की गई है, कि अधिक से अधिक संख्या में गृहकर जमा करते हुए चालू गृहकर पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाये।