डेढ़ माह में अदालत ने सुनाया फैसला, बच्ची से रेप और हत्या में अंतिम सांस तक युवक को जेल
कन्नौज में करीब ढाई माह पहले नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या में अदालत ने आरोपित युवक को आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने डेढ़ माह में मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपी पर 2.14 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
सौरिख थाने की चपुन्ना पुलिस चौकी से जुड़े गांव में 18 मई को अपहरण कर बच्ची की रेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। बच्ची का शव गांव के बाहर मक्के के खेत में मिला था। पिता ने 18 मई को ही गांव के युवक अर्जुन सिंह राठौर के खिलाफ अपहरण, रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला के अनुसार, बच्ची की चचेरी बहनों के बताने पर पुलिस ने अर्जुन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए एक माह में विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी।
इसके बाद शुरू हुई सुनवाई में सात गवाह पेश किए गए। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने अर्जुन सिंह राठौर को दोषी करार दिया और उसे अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई गई। अदालत ने रेप में उम्र कैद के साथ अपहरण और हत्या कर शव छिपाने में भी सात-सात साल की सजा सुनाई है।