ज्ञानवापी मामला: वाराणसी की अदालत ने मुस्लिम याचिका खारिज की, अगली सुनवाई 29 सितंबर को
वाराणसी (यूपी), वाराणसी की एक अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी श्रीनगर गौरी विवाद मामले में सुनवाई से पहले 8 सप्ताह का समय देने की मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को भी नोटिस जारी कर हिंदू पक्ष की ओर से 29 सितंबर तक 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की अर्जी पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वे शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग के लिए एक आवेदन दाखिल कर रहे हैं।
जैन ने कहा, "हम कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह एक फव्वारा है, हम कहते हैं कि यह एक शिवलिंग है। एक स्वतंत्र निकाय को इसकी जांच और पता लगाना चाहिए।"
उन्होंने कहा, "अदालत ने कार्बन डेटिंग के लिए हमारे आवेदन पर एक नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की, 29 सितंबर को निपटारा किया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए मस्जिद समिति द्वारा मांगे गए 8 सप्ताह के समय को खारिज कर दिया।"
कोर्ट ने आगे हिंदू पक्ष से 16 अभियोजकों को हटाने पर आपत्ति जताई, जो 5 मूल वादियों के ऊपर और ऊपर शामिल हुए थे। मामले को 29 सितंबर को अगली सुनवाई के दौरान लाया जाना तय है।