ज्ञानवापी मामला: हिंदुओं के पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली अंजुमन समिति की याचिका खारिज
वाराणसी जिला अदालत ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया गया था। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने आदेश दिया कि वह मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा।
पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी, जिनकी मूर्तियों को ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित होने का दावा किया जाता है। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है और उसने याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया है।
जिला जज ने पिछले महीने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामले में फैसला 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर तय की है।