संभल। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के चुनाव में अफसरों की लापरवाही के चलते एक दलित महिला वोट से वंचित रह गई थी। इस दलित महिला ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। कोर्ट ने इस मामले में घोर लापरवाही मानते हुए विशेष न्यायाधीश एससी एसटी, जिलाधिकारी एसडीएम तहसीलदार और संबंधित बीएलओ को नोटिस जारी किया है। वहीं, कोर्ट के नोटिस से अफसरों में खलबली मची हुई है।
बता दें कि यह पूरा मामला संभल जिले की चंदौसी तहसील के अंतर्गत गांव अकबरपुर का है। यहां की रहने वाली दलित महिला सीमा देवी ने बताया कि, वर्ष 2022 के चुनाव में वह अपने वोट से वंचित रही थी। वह अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाई थी, जिसके बाद उन्होंने अधिवक्ता विमलेश कुमारी के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाद दायर किया। जिसके बाद अब कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस संभल की विशेष अदालत एससी एसटी, के अलावा संभल जिले के जिलाधिकारी चंदौसी एसडीएम तहसीलदार और बीएलओ को मिला है।