ज्ञानवापी परिसर में भूमिगत 'तहखाना' के सर्वे की मांग वाली याचिका पर 2 नवंबर को सुनवाई करेगी कोर्ट
यहां की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दो भूमिगत स्थानों (तहखाना) के सर्वेक्षण के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को दो नवंबर की तारीख तय की। वाराणसी जिला अदालत ने समय पर इस नमाज पर आपत्ति दर्ज नहीं करने पर मस्जिद समिति पर जुर्माना भी लगाया।जिला सरकारी वकील महेंद्र पांडेय ने कहा, ''हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने इससे पहले ज्ञानवापी परिसर में दो बंद भूमिगत स्थानों (तहखाना) के सर्वेक्षण की अपील की थी. अदालत ने इस संबंध में मस्जिद पक्ष को आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया था.' पांडे ने कहा, "मस्जिद पक्ष आज कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर सका जिसके बाद अदालत ने उन पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया और सुनवाई की तारीख तय की।" हिंदू पक्ष के एक याचिकाकर्ता ने वहां से बरामद हुई भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया।