संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे की जमानत अर्जी खारिज
पीटीआई द्वारा
लखनऊ: एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को एक संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
जिला न्यायाधीश एसके पांडे ने कहा कि प्रथम दृष्टया आवेदक के खिलाफ सबूत हैं और इसलिए वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।
मामले में 27 अगस्त, 2020 को हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
आरोप है कि उमर अंसारी ने कथित तौर पर धोखे से अपने पिता और भाई के नाम पर संपत्ति का निष्पादन कराया।