राशन डीलर के खिलाफ न्यायालय में चलेगा मुकदमा

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Update: 2022-10-04 13:46 GMT
मथुरा। जिलाधिकारी ने थाना नौहझील पर 2020 में उचित दर विक्रेता निवासी दौलतपुर थाना नौहझील हरिपाल सिंह के विरुद्ध धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हुए मुकदमा में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने हेतु अभियोजन अनुमति दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पत्र द्वारा विदित हुआ है कि गौरव माहेश्वरी पूर्ति निरीक्षक द्वारा 11 अप्रैल 2020 को उचित दर विक्रेता हरिपाल सिंह निवासी दौलतपुर थाना नौहझील की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी की सूची प्रदर्शित नहीं पाई गई। साथ ही विक्रेता को कार्यालय से उपलब्ध कराई गई। मनरेगा जॉब कार्डधारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सूची दुकान में नहीं रखी गई तथा दुकान पर 606 कार्ड में से 531 कार्ड धारकों को वितरण किया गया।
जिसके सम्बन्ध में धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उचित दर विक्रेता हरिपाल सिंह निवासी दौलतपुर थाना नौहझील के विरुद्ध थाना नौहझील पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त राशन डीलर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर अभियोग चलाये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। इस सम्बंध में संयुक्त निदेशक अभियोजन मथुरा की संस्तुति एक अक्टूबर 2022 के साथ प्राप्त अभियोजन अधिकारी मथुरा की विधिक राय के अन्त में उल्लेख किया गया है कि संकलित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त हरिपाल सिंह, उचित दर विक्रेता निवासी दौलतपुर थाना नौहझील के विरूद्ध धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग न्यायालय में चलाये जाने के लिए अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।
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