शिकायत के 32 साल बाद मिलावटी दूध बेचने के जुर्म में शख्स को छह माह की सजा

Update: 2023-01-20 08:26 GMT
पीटीआई द्वारा
मुजफ्फरनगर: यहां की एक अदालत ने मिलावटी दूध बेचने के मामले में शिकायत दर्ज होने के 32 साल बाद एक व्यक्ति को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार ने गुरुवार को आरोपी दूध विक्रेता हरबीर सिंह को मामले में दोषी ठहराते हुए उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजन अधिकारी रामावतार सिंह ने शुक्रवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि हरबीर सिंह मिलावटी दूध बेचते पाया गया।
अभियोजन अधिकारी ने कहा कि उसके द्वारा बेचे गए दूध का एक नमूना एकत्र किया गया और उसे प्रयोगशाला भेजा गया जहां मिलावटी पाया गया।
रामावतार सिंह ने कहा कि खाद्य निरीक्षक सुरेश चंद ने 21 अप्रैल 1990 को दूध विक्रेता के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी.
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