त्रिपुरा के डीएम ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 'नो टी-शर्ट' फरमान जारी किया

Update: 2023-03-22 14:02 GMT
अगरतला(आईएएनएस)| त्रिपुरा के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) ने सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि वे आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय सभ्य कपड़े पहनें। उनाकोटी जिले के डीएम व कलेक्टर विशाल कुमार ने मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा, ऐसा देखा गया है कि कुछ कर्मचारी कार्यालय में ड्यूटी करते समय टी-शर्ट पहनते हैं, जो देखने में अशोभनीय लगता है और कार्यालय मर्यादा के दायरे में नहीं आता है।
आदेश में कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों में, यह आदेश दिया जाता है कि इस कार्यालय के सभी कर्मचारियों को अब से कार्यालय समय के दौरान फॉर्मल शर्ट और पतलून (ट्राउजर) पहननी चाहिए। सभी महिला कर्मचारियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे कार्यालय की मर्यादा के दायरे में एक सभ्य ड्रेस कोड बनाए रखें।
कुछ साल पहले, त्रिपुरा सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया था। दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए पुरुष और महिला शिक्षकों के लिए ड्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया है।
पुरुष शिक्षकों को फॉर्मल शर्ट, पैंट, सूट, स्वेटर, जैकेट, ब्लेजर और कॉलर वाली शर्ट पहनने के लिए कहा गया, जबकि महिला शिक्षकों को साड़ी, सलवार सूट या पारंपरिक ड्रेस पहनने के लिए कहा गया।
एक अधिकारी ने कहा कि सभी के लिए जूते अनिवार्य कर दिए गए हैं, साथ ही गैर-शिक्षण कर्मचारियों को जींस, लटकती पैंट, रिप्ड कपड़े या योग पैंट पहनने से बचने के लिए कहा गया है।
अधिकारी ने कहा कि अत्यधिक पियसिर्ंग, अनियमित हेयर-स्टाइल, रंगीन बाल और टैटू पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि ये छोटे बच्चों के दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
--आईएएनएस
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