सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाय की हत्या के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती

Update: 2023-07-19 03:06 GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाय की हत्या के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती. तय हुआ कि प्रतिबंध लगाने पर विधायिका फैसला ले. न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल की दो सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत विधायकों पर कानून बनाने के लिए दबाव नहीं डालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गायों और मवेशियों को सुरक्षा प्रदान करने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के 2018 के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है।खिलाफ निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती. तय हुआ कि प्रतिबंध लगाने पर विधायिका फैसला ले. न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल की दो सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत विधायकों पर कानून बनाने के लिए दबाव नहीं डालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गायों और मवेशियों को सुरक्षा प्रदान करने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के 2018 के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है।खिलाफ निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती. तय हुआ कि प्रतिबंध लगाने पर विधायिका फैसला ले. न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल की दो सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत विधायकों पर कानून बनाने के लिए दबाव नहीं डालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गायों और मवेशियों को सुरक्षा प्रदान करने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के 2018 के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है।

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