Hyderabad हैदराबाद : एक किशोरी ने अपने ही पिता के खिलाफ न्याय पाने के लिए विश्वासघात और दृढ़ता का एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसने कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया था। नमपल्ली में बारहवीं अतिरिक्त सत्र अदालत ने हाल ही में 38 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 14 वर्षीय पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि मां का दावा है कि लड़की अपनी मौसी के परिवार द्वारा गोद लिए जाने के लिए झूठ बोल रही है, जो उसका भरण-पोषण कर रही है।इस पर सवाल उठाने के लिए, उस परिवार और लड़की ने विवरण, सहायक बयान और सबूत दिए। इसलिए, अदालत ने लड़की का पक्ष लिया और पिता को दंडित किया।