तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति 16 दिसंबर से पहले होने की संभावना
अधिकारी (सीईओ) पद पर स्थायी नियुक्ति के आदेश की पूर्ति 16 दिसंबर से पहले की जाएगी.
हैदराबाद : तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद पर स्थायी नियुक्ति के आदेश की पूर्ति 16 दिसंबर से पहले की जाएगी.
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 16 नवंबर को वक्फ बोर्ड को लंबित मुद्दों को हल करने और बोर्ड के सदस्यों से वर्तमान सीईओ और अधिकारियों के बीच चल रही अनबन पर दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाली लिखित शिकायत प्राप्त करने के बाद अधिकारी के नाम को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। .
हाई कोर्ट ने शिकायत के आधार पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को आदेश के 4 सप्ताह के भीतर सीईओ पद के लिए स्थायी अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया.
न्यायालय के आदेशों के अनुसार तेलंगाना वक्फ बोर्ड को वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 23 के तहत सीईओ की नियुक्ति के संबंध में उप सचिव या उससे ऊपर के पद के 2 अधिकारियों के नाम भेजने का निर्देश दिया गया था.
बोर्ड की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दो नामों की सिफारिश की तैयारी शुरू हो गई है।
कथित तौर पर, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मुहम्मद मसीहुल्लाह खान ने सीईओ के पद के लिए सुझाए जाने वाले 2 अधिकारियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड के सदस्यों की बैठक बुलाने का फैसला किया है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से अनुरोध किया जाएगा कि न्यायालय के आदेशानुसार दो नामों में से किसी एक को वक्फ बोर्ड का स्थायी सीईओ नियुक्त किया जाए।