तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल ने कदाचार के आरोप में दो डॉक्टरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए
हैदराबाद: तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल (TSMC) ने कदाचार का दोषी पाए जाने के बाद एक आर्थोपेडिक और एक निजी डॉक्टर के मेडिकल पंजीकरण को क्रमशः छह महीने और तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है।
TSMC ने कहा कि 2002 के भारतीय चिकित्सा परिषद विनियमों के नियम 8.2 के अनुसार कार्रवाई की गई है। इस संबंध में 12 अप्रैल को TSMC के अध्यक्ष वी राजलिंगम द्वारा दो आदेश जारी किए गए थे।
हैदराबाद के आर्थोपेडिक सर्जन डॉ करण एम पटेल को गलत पैर की सर्जरी करने का दोषी पाया गया है। डॉक्टर ने बायें की बजाय स्वस्थ दायें कैल्केनियम का ऑपरेशन किया जो ऑपरेशन के बाद देखा गया। मरीज ने इसकी शिकायत जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (डीएमएचओ) से की।
मनचेरियल जिले के डॉ सीएच श्रीकांत का पंजीकरण डेंगू के मामले को उच्च केंद्र पर रेफर करने में देरी के कारण रद्द कर दिया गया था। जिला कलक्टर को शिकायत मिली थी कि डॉक्टर ने मरीज को बेहतर सुविधा वाले दूसरे अस्पताल में समय पर रेफर करने में लापरवाही बरती, जिससे मौत हो गई।
दोनों मामलों में जांच की गई जिसके बाद परिषद ने उन्हें निलंबित करने का फैसला किया।
दोनों डॉक्टरों को अपना स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र और अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण पत्र जमा करने को कहा गया है। डॉक्टर 60 दिनों के भीतर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में अपील दायर कर सकते हैं।