तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में कडप्पा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में, अविनाश रेड्डी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील टी निरंजन रेड्डी इसे अवकाश पीठ या मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ला सकते हैं।
इसके बाद निरंजन रेड्डी ने अदालत से आग्रह किया कि वह अधिकारियों को निर्देश दे कि इस दौरान उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाया जाए। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर वह इस स्तर पर इस तरह की राहत नहीं दे सकता है।
निरंजन रेड्डी ने मुख्य न्यायाधीश से अविनाश रेड्डी की जमानत याचिका पर जल्द से जल्द निर्देश जारी करने का आग्रह किया। उनकी बात सुनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां ने निराशा व्यक्त की, यह देखते हुए कि अभी इस मामले को हल करने के लिए अदालत पर जोर देना उचित नहीं है।
“अदालत पर दबाव मत डालो; हम अभी आसानी से निर्णय नहीं दे सकते; क्या गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस समस्या पर अपनी निराशा व्यक्त की,” सीजेआई ने कहा।