Telangana हाईकोर्ट ने कांचा इलैया के खिलाफ मामला खारिज किया

Update: 2024-12-14 09:02 GMT

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को लेखक और शिक्षाविद प्रोफेसर कांचा इलैया के खिलाफ दायर कई मामलों को खारिज कर दिया। ये मामले उनकी पुस्तक ‘सामाजिक स्मगलर्स कोमट्लु’ को लेकर उठे विवादों से उपजे थे, जिस पर आर्य वैश्य समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे थे। मलकाजगिरी के श्रीकांत गुप्ता की शिकायत सहित कई शिकायतों में प्रोफेसर इलैया पर पुस्तक के माध्यम से समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। कोरुतला और करीमनगर सहित अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के मामले दर्ज किए गए थे। प्रोफेसर इलैया ने इन मामलों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति राधारानी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली सर्वोच्च न्यायालय में पहले से दायर याचिका को खारिज किए जाने का भी संदर्भ दिया। सभी मामलों को खारिज करने के आदेश जारी करते हुए न्यायमूर्ति राधारानी ने संविधान के तहत व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के महत्व की पुष्टि की। फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रोफेसर इलैया ने आभार और राहत व्यक्त की। उन्होंने इस निर्णय को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत बताते हुए कहा, "यह फैसला संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करता है।"

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