दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका Bail plea पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। कविता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह जमानत की हकदार हैं, क्योंकि वह पांच महीने से जेल में हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में दिए गए फैसलों को अदालत के संज्ञान में ला रही हैं।
जस्टिस बीआर गवई Justice BR Gavai और केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 20 अगस्त के लिए टाल दी। कविता फिलहाल 15 मार्च 2024 को शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार होने के बाद तिहाड़ जेल में हैं और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने ही सबसे पहले दिल्ली शराब घोटाले का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और बाद में ईडी ने सीबीआई द्वारा जारी की गई प्राथमिकी के आधार पर विस्तृत जांच शुरू की थी। ईडी ने कविता को 15 मार्च, 2024 को बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया।